
प्रत्येक भू-स्वामियो/सहखातेदारो का पृथक-पृथक खसरा वार होगा अंश निर्धारण।
01 फ़रवरी, 2023
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सितारगंज:(चरनसिंह सरारी) तहसीदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी द्वारा आज राजस्व परिषद उत्तराखंड से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन मे खतौनी पुनरीक्षण,अद्यतन,प्रक्रिया अन्तर्गत खतौनी मे खातेदार,सहखातेदारो के गाटो के क्षेत्रफल मे अंश , हिस्से के क्षेत्रफल का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध मे राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो, राजस्व उप निरीक्षको के साथ बैठक कर उल्लेखित बिन्दुओ के अनुसार निर्धारित समय पर अनुपालन करने के निर्देश दिए गये।तहसीलदार सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित डिजिटल कृषि योजना मे आच्छादित एग्री-स्टेट कार्यक्रम मे फसल बीमा,पी.एम.किसान व फार्मर डायेरेक्टिरी,रजिस्ट्री तैयार किए जाने की कार्यवाही अन्तर्गत प्रदेश के भू-अभिलेखो मे खातेदारो, सहखातेदारो,काश्तकारो के वर्तमान अभिलेखो के अनुसार भूमि के खसरो के क्षेत्रफल के सापेक्ष सम्बन्धित की भूमि का पृथक-पृथक अंश,हिस्से के क्षेत्रफल को निर्धारित करते हुए खातेदारो, सहखातेदारो के खसरा, खेत मे की जा रही उपयोगिता अर्थात भूमि के प्रयोग का पृथक से भू-अभिलेखो के अनुसार डाटाबेस तैयार किए जाने हेतु प्रदेश के भू-अभिलेखो मे खतौनी पुनरीक्षण,अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया अन्तर्गत खतौनी मे खातेदार, सहखातेदारो के खसरो के क्षेत्रफल मे अंश,हिस्से के क्षेत्रफल का निर्धारण करते हुए खाते मे विद्यमान खातेदारो की अंश निर्धारित पृथक-पृथक खतौनी(प्रत्येक खातेदार एवं सहखातेदारो की पृथक नवीन अंश निर्धारित खतौनी का डाटाबेस)तैयार करते हुए वर्तमान मे संचालित भूलेख साफ्टवेयर से पृथक डाटाबेस तैयार किया जाना है।ताकि वास्तविक भू-अभिलेखो के आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन कर सम्बन्धित कृषको को भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त योजनाओ का लाभ प्राप्त हो सके।तहसीलदार सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि दर्ज खातेदारो,सहखातेदारो के खातावार एवं गाटा नम्बर वार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारो एवं ग्राम सभा के परामर्श से राजस्व उप निरीक्षक द्वारा नवीन तैयार की जाने वाली खतौनी के लिए निर्धारित प्रारुप पर दिनांक 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के मध्य तैयार की जाएगी। तैयार खतौनी डाटा इन्ट्री उपरान्त राजस्व उप निरीक्षक द्वारा राजस्व ग्राम के समस्त खातेदारो, सहखातेदारो को नोटिस तामिल कराया जाएगा।नवीन खतौनी के निर्धारित प्रारुप मे खातेदार का नाम, पिता पति संरक्षक का नाम, लिंग,निवास स्थान,जाति, मोबाईल नम्बर,पहचान पत्र(आधार,पैन,वोटर आई.डी.,डी.एल.) भौमिक अधिकार का वर्ष,खसरा संख्या,क्षेत्रफल,कुल हिस्से के सापेक्ष खातेदार का हिस्सा अंश, आदेश (अमलदरामद न्यायालय आदेश)टिप्पणी सहित 14 स्तम्भ है।खातेदार, सहखातेदार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के एक माह के अंदर (दि०- 1 अप्रैल 23 से 30 अप्रैल 2023)अपने अंश,हिस्से के क्षेत्रफल के सम्बन्ध मे अपनी आपत्ति अथवा अभिकथन, शुद्धिकरण सम्बन्धित विवरण नियत प्रारूप मे यथास्थान मय आवश्यक अभिलेखो, प्रमाणो की प्रति सहित राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो को उपलब्ध कराएगा।आपत्तियो का निस्तारण 01 मई 2023 से 31 मई 2023 तक किया जाएगा। प्रकरणो के निचले स्तर पर निस्तारण न होने की दशा मे पक्षकारो द्वारा 15 जून 2023 तक असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय मे वाद दर्ज किया जाएगा, कार्यवाही के अन्तर्गत पारित आदेश से क्षुब्ध पक्षकार अथवा ऐसे खातेदार,सहखातेदार विधि सम्मत न्यायालय मे अपने अंश,हिस्से की घोषणा के लिए अपील,पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगे।यह भी अवगत कराया गया कि सम्पादित की जाने वाली सम्पूर्ण कार्यवाही भारत सरकार के निर्देशो के अनुसार प्रदेश मे नवीन डाटाबेस तैयार किए जाने हेतु क्रियान्वित की जायेगी, इस अवधि मे बर्तमान समय मे प्रचलित भूलेख साफ्टवेयर के मूल अभिलेख अर्थात बर्तमान खतौनी पूर्व की भांति नियमानुसार संचालित रहेगी,अर्थात यह कार्यवाही मात्र नवीन डाटाबेस तैयार किए जाने हेतु भारत सरकार के निर्देशो के अनुरूप संचालित की जा रही है।जिसका आधार मूल अभिलेख,खतौनी ही होगे,खतौनी पुनरीक्षण, अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया मे तैयार होने वाली नवीन अंश निर्धारित खतौनी की युक्तियुक्तता एवं प्रमाणीकरण हेतु राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक पूर्णत: उत्तरदायी होगे।तहसीलदार सितारगंज द्वारा बैठक मे निर्देशित किया कि उक्त कार्य महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यक्रम है प्राथमिता के साथ सही तरीके से कार्य किया जाना है, एवं सप्ताह मे दो बार कार्य की प्रगति के सम्बन्ध मे समीक्षा की जायेगी । बैठक मे राजस्व निरीक्षक बीरेन्द्र लाल एवं राजस्व उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, सुरजीतसिह, दीपक महर, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, लाल, रामअवतार,संजय कुमार एवं रजिस्ट्रार कानूनगो शेखर चन्द्र उपस्थित रहे।