10 लाख घोटाले के पांच आरोपियों ने किया मा० न्यायालय में सलेडर, मा० न्यायालय ने भेजा जेल।
06 जनवरी, 2024
Edit
सितारगंज:(चरनसिंह सरारी) ट्रांसपोर्ट कार्यालय से 10 लाख रुपये का गबन करने के आरोपियों को करीब 2 साल बाद मा० न्यायालय में सरेंडर कर दिया। मा० न्यायालय के आदेश पर पांचो आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता मनीषा भंडारी और जसवंत सिंह ने बताया कि ग्राम गौरी खेड़ा निवासी समसुल हक ने 15 अक्टूबर 2021 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा कर बताया था कि सिडकुल में उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। उनके यहां करीब 10 15 वर्षों से संजीव शर्मा निवासी सितारगंज, जामिर निवासी गौरी खेड़ा, पंकज कुमार निवासी कल्याणपुर, लवजीत सिंह निवासी पिपलिया नाथू पीलीभीत और लवप्रीत सिंह निवासी ग्राम बिढोरा काम करते थे। इन आरोपियों के पास कंपनी की मेल आईडी और पासवर्ड भी रहता था। आरोपियों ने मिलकर इस बीच करीब 10 लख रुपए का घोटाला कर दिया। इसी कारण उनको सिडकुल की पारले कंपनी ने काम देने से मना कर दिया। शनिवार को सभी आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।