
सीबीआई कोर्ट में पेश हुए पूर्व सीएम,पूर्व मंत्री और विधायक के अधिवक्ता
देहरादून: स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक मदन बिष्ट के अधिवक्ता मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान सीबीआइ स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की कोर्ट ने 15 जुलाई तारीख तय की। अब वॉइस सेंपल को लेकर 15 जुलाई को सभी को अपना जवाब देना होगा। वॉइस सेंपल लेने के लिए विधायक उमेश शर्मा, मदन बिष्ट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को सीबीआइ ने नोटिस भेजा था। कोर्ट के समन में स्वयं या अधिवक्ता के पेश होने के आदेश जारी हुए थे। इस बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की कोर्ट में आज पूर्व सीएम हरीश रावत समेत तीन नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की अगली तारीख तय की है। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। बता दें वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था, इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इसमें डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था। दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी।