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नगर पालिका अध्यक्ष सितारगंज की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट  ने लगाई रोक समर्थको ने खुशी में बाँटा मिष्ठान।

नगर पालिका अध्यक्ष सितारगंज की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक समर्थको ने खुशी में बाँटा मिष्ठान।

सितारगंज:(चरन सिंह सरारी)उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हरीश दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है इधर नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दूबे के समर्थको ने शहर में जगह- जगह मिष्ठान वितरण कर इसे सत्य की जीत बताया है।आपको बताते चले कि सितारगंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हरीश दुबे ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर पालिका के सफाई सुपरवाइजर द्वारा राजनैतिक छवि खराब करने के लिए उनपर एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि उनके द्वारा बीते दो वर्ष पूर्व सफाई सुपर वाइजर राजपाल बाल्मीकि के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जाँच के आदेश दिए गए थे जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जो पुरी तरह झूठा है जिसके बाद दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। इधर गिरफ्तारी पर लगी रोक के बाद नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दूबे के समर्थको ने शहर में मिष्ठान वितरण कर इसे सत्य की जीत बताया है।

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