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हज यात्रियों के लिए 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट खुली रहेंगी।

हज यात्रियों के लिए 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट खुली रहेंगी।


सितारगंज:(चरनसिंह सरारी) हज जाने वाले आवेदकों के लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार सरकार ने हज जाने वाले आवेदकों के लिए यात्रा में सुविधाएं देते हुए हज यात्रा को और अधिक सरल बना दिया गया है। हज जाने वाले आवेदकों का आवेदन पंजीकरण शुल्क निरस्त कर दिया गया है। 10 फरवरी से हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट पर आवेदक ऑनलाइन आवेदन नजदीकी साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर व अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि 10 फरवरी से हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं जिसके अंतिम तिथि 10 मार्च रखी गई है। आवेदन करने वाले आवेदकों के पास 10 मार्च से पूर्व का पासपोर्ट बना होना चाहिए। जिसकी वैधता 3 फरवरी 2024 तक वैध होनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि इस बार सरकार ने हज आवेदन पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया है। इस बार हज के लिए कवर में चार व्यस्क दो बच्चे शामिल किए गए हैं। हज यात्रा इस बार 30 से 40 दिन अवधि की रहेगी। सरकारी कोटा इस बार निरस्त कर दिया गया है जबकि हज कमेटी का इस बार कोटा 80% और प्राइवेट टूर ऑपरेटरों का कोटा 20% ही रहेगा। आवेदक को कोविड की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। वहीं सरकार ने हज यात्रा का 65 वर्ष आयु का प्रतिबंध हटा दिया है। 70 वर्ष आयु के आवेदक को एक कम्पेनियन, ब्लड रिलेशन के साथ आवेदन करने की अनुमति होगी। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों से 10% हवाई किराया लिया जाएगा।पंजीकृत दिव्यांग हज यात्री के साथ सरकार ने देखभाल के लिए ब्लड रिलेशन व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति दी है, जो पूरी हज यात्रा में दिव्यांग की देखभाल कर सकता है। इस बार हज आवेदन में आधार कार्ड, पैन कार्ड अंकित करना अनिवार्य किया गया है। हज यात्रा में 45 वर्ष से अधिक की महिलाओं को विना शौहर यानी मरहम के हज यात्रा पर जाना चाहती हैं तो वह 4-4 के ग्रुप में अनुमति प्राप्त कर सकती हैं। सऊदी अरब सरकार की शर्तो के अनुरूप अकेली महिला भी हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकती है। जिसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया महिलाओं का ग्रुप तैयार कर सकती है। इसके बाद सी०जी०आई० जद्दा हज आवेदक महिलाओं के लिए अलग रहने की व्यवस्था करेगा। हज आवेदकों को अपने जिला स्वस्थ इकाइयों स्वस्थ सत्यापन एवंम आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट कराने की अनुमति दी गई है।

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